Gender equality को बड़ाने के लिए driving license में बड़ा बदलाव
अगले महीने से, जो दिल्ली में एक permanent driving license के लिए apply कर रहे हैं, यदि वे चाहें तो उनके पिता के नाम के बजाय लाइसेंस पर अपनी मां का नाम लिखा सकेंगे|
अभी तक, लाइसेंस के लिए apply करते वक़्त applicants को अपने पिता या पति का नाम देना होता था| एक प्रगतिशील कदम के रूप में, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब applicants को अपनी मां का नाम देने के लिए allow करने वाला है|
Official ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में gender equality लाने में यह एक बड़ा कदम है और वो इस बदलाव को अप्रैल तक लाने का प्लान बना रहे हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ी मदद होगी, जो किसी कारण से अपने पिता का नाम नहीं देना चाहते हैं या जिनके सिंगल-पेरेंट्स हैं| उन्होनें कहा कि इस बड़े बदलाव को लाने के लिए वो अपने software में changes कर रहे हैं और उनका मानना है कि software tweaks इस हफ्ते तक तैयार हो जाएँगे|
ये modification सच में एक बड़ा बदलाव होगा क्यूंकी एक permanent driving license एक important identity proof की तरह काम करता है|
दिल्ली में 13 रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसस (RTOs) हैं और लगभग 1600 पर्मनेंट ड्राइविंग लाइसेंस राजधानी में हर काम वाले दिन issue किए जाते हैं| लगभग 4 लाख लाइसेन्स एक साल में issue होते हैं और कई आधार पर उनमें से 1 लाख applications रिजेक्ट होती हैं|
Official ने कहा कि राजधानी पहला राज्य होगा, जो माँ के नाम पर driving license issue करेगा| ये decision उसी दिशा में है जिसमें 2016 के दौरान एक पासपोर्ट के लिए apply करते समय कई बदलाव लाए गए थे। उसी साल, Delhi high court ने कहा था कि कुछ मामलों में, एक बच्चे के पास पासपोर्ट के लिए apply करने के लिए माँ का नाम sufficient है, खासकर क्योंकि एक महिला ही एक प्राकृतिक संरक्षक भी हो सकती है साथ ही माता-पिता भी|