महाराष्ट्र सरकार ने multiplexes में ख़ाना ले जाने से हटाई रोक

महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि फिल्मों के show के दौरान बाहरी खाने को multiplexes में ले जाने से रोका नहीं जा सकता है और अगले महीने से, वो पैक किए गए खाने और ड्रिंक्स के लिए dual MRP पर ban भी लगाएँगे|

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Food और civil supplies के जूनियर मंत्री रविंद्र चव्हाण ने कहा कि Maharashtra Cinemas (Regulation) Rules, 1966 के अनुसार, consumers को multiplexes खाना ले जाने से नहीं रोक सकता है। Dual pricing और विभिन्न जगहों पर एक ही प्रॉडक्ट के लिए अलग-अलग एमआरपी चार्ज करने पर 1 अगस्त से ban किया जाएगा। छवन ने लेजिस्लेटिव काउन्सिल में विपक्षी नेता धनंजय मुंडे के द्वारा चले गए calling attention motion का जवाब देते हुए ये कहा|

Maharashtra multiplexes
Photo : internet

अगर ये उपाय लागू किया गया, तो ये उन consumers को राहत देगा जो multiplexes में स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए exorbitant charges का सामना करते हैं। लेकिन इस बात पर चिंता है कि कानून इस मुद्दे को कवर करते हैं या नहीं। Food department के officials ने कहा कि 1966 के rules जिनके बारे में मंत्री बात कर रहे हैं, वे एक establishment के अंदर खाना ले जाने पर silent हैं|

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Multiplex Association of India ने कहा कि उन्हें कोई आदेश नहीं मिला और कहा कि मामला sub judice है। Bombay HC जैनेंद्र बाक्सी द्वारा दायर एक PIL सुन रहा है जिसमें multiplexes को बाहरी खाने को छोड़कर स्नैक्स के लिए चार्ज करने, यानि कि सिनेमाघरों के जीवन को सही करने के अधिकार को लागू करने की मांग कर रहे हैं| HC ने राज्य से चार हफ्तों में affidavit फाइल करने को कहा है|

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Geeta Rana

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